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जालंधर ग्रामीण पुलिस द्वारा नशा तस्करी के दो मामलों में भगोड़ा (पी.ओ.) आरोपी 100 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार

जालंधर, 19 जून (हरजिंदर सिंह) : स. हरविंदर सिंह विरक, पी.पी.एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण के दिशा-निर्देशों तथा विनीत आहलावत, आई.पी.एस., पुलिस कप्तान (जांच), जालंधर ग्रामीण और भारत मसीह लद्धड़, पी.पी.एस., उप पुलिस कप्तान, सब-डिवीजन फिल्लौर की निगरानी में थाना फिल्लौर पुलिस द्वारा नशा तस्करी के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के दौरान एक बड़ी सफलता हासिल की गई है।

इस संबंध में जानकारी देते हुए भारत मसीह लद्धड़, पी.पी.एस., उप पुलिस कप्तान, सब-डिवीजन फिल्लौर ने बताया कि इंस्पेक्टर बलविंदर सिंह भुल्लर, थाना प्रभारी फिल्लौर के नेतृत्व में पुलिस टीम द्वारा की गई विशेष कार्रवाई के दौरान हैप्पी पुत्र शादी राम निवासी मोहल्ला चौधरियां, फिल्लौर को 100 नशीली गोलियों सहित गिरफ्तार किया गया। इस संबंध में थाना फिल्लौर में एफ.आई.आर. नंबर 165 दिनांक 18.06.2026 के तहत धारा 22/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत मामला दर्ज किया गया है।

जांच के दौरान यह सामने आया कि आरोपी पहले भी एन.डी.पी.एस. एक्ट के दो मामलों में शामिल रहा है तथा दोनों मामलों में अदालत द्वारा उसे भगोड़ा (पी.ओ.) घोषित किया गया था। आरोपी को नशीली गोलियों की अवैध तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया।

प्रारंभिक पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि आरोपी लुधियाना रेलवे स्टेशन क्षेत्र से सस्ती दरों पर नशीली गोलियां खरीदकर फिल्लौर शहर के विभिन्न स्थानों, जिनमें लेबर मंडी क्षेत्र तथा सिविल अस्पताल के बाहर का इलाका शामिल है, में सप्लाई करता था। नशा तस्करी से प्राप्त धनराशि का उपयोग वह अपने नशे की पूर्ति के लिए करता था।

आरोपी को माननीय अदालत में पेश कर पुलिस रिमांड प्राप्त किया गया है। मामले की गहन जांच जारी है ताकि नशा तस्करी से जुड़े आगे और पीछे के लिंक का पता लगाया जा सके।

गिरफ्तार आरोपी :

• हैप्पी पुत्र शादी राम, निवासी मोहल्ला चौधरियां, फिल्लौर

बरामदगी :

 • 100 नशीली गोलियां

वर्तमान मामला :

• एफ.आई.आर. नंबर 165 दिनांक 18.06.2026, धारा 22/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना फिल्लौर।

पूर्व में दर्ज मामले : 

• एफ.आई.आर. नंबर 98 दिनांक 10.04.2025, धारा 22सी/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना फिल्लौर (आरोपी भगोड़ा/पी.ओ. घोषित)। • एफ.आई.आर. नंबर 231 दिनांक 21.08.2024, धारा 22/29/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना फिल्लौर (आरोपी भगोड़ा/पी.ओ. घोषित)।

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