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आर्यन खान को अभी राहत नहीं, जमानत याचिका पर फैसला 20 अक्टूबर

मुंबई, 14 अक्तूबर (ब्यूरो) : ड्रग्स केस में बॉलीवुड एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। मुंबई की विशेष अदालत ने आर्यन खान की जमानत याचिका पर फैसला एक बार फिर से टाल दिया है। अब इस मामले की सुनवाई 20 अक्टूबर को होगी। कोर्ट का फैसला न आने तक अब आर्यन खान को 6 और दिन जेल में ही काटने होंगे।

गुरुवार को सुनवाई के दौरान वकील अमित देसाई ने कहा कि जो मुझे जानकारी मिली हुई है, उसके अनुसार फोन में कोई रेव पार्टी का ज़िक्र नहीं है। ज्वाइंट पोसेशन पर आज चर्चा नहीं करनी है। मैं नहीं मानता कि यह ज्वाइंट पोसेशन है, लेकिन फिर भी मैं मान लेता हूं। अगर ऐसा है भी, तो भी यह ट्रायल का मुद्दा है। आर्यन बहुत साल तक विदेश में थे, जहां कई चीजें लीगल हैं। यह भी हो सकता है कि वहां के लोग किसी और चीज़ की बात कर रहे हैं, जिसमें आर्यन भी शामिल है। मुझे नहीं पता कि क्या बात हुई है, लेकिन अदालत को यह सब याद रखना चाहिए। आप षड्यंत्र की संभावना कहते हुए जमानत का विरोध नहीं कर सकते।

देसाई ने कहा कि शोविक के जजमेंट की बात ASG ने की। उसी जजमेंट का ज़िक्र मैं कर रहा हूं। उसमें अदालत ने यह भी अपने ऑब्जर्वेशन में शोविक के सभी दूसरे पैडलर से तार जोड़ने के बाद भी कहा कि शोविक ड्रग्स लेता नहीं था, बल्कि वो पैडलर से लेकर सुशांत को देता था। इसलिए उसे एक अहम बात माना गया था और ड्रग्स सप्लाई का आरोप लगा था। आज विदेशों से भी जोड़ा गया और MEA से बात शुरू होने की बात कही गई। मुझे नहीं पता कि क्या ऐसी बातचीत हुई भी या नहीं, लेकिन मैं केवल यह कह सकता हूं कि आज की पीढ़ी जिस अंग्रेजी का इस्तेमाल करती है, उसे हमारे उम्र वाले टॉर्चर मानेंगे।

इसलिए जिस बयान और जो शब्दों का इस्तेमाल वो करते हैं, उससे ऐसा शक आ सकता है कि इसमें क्या कोई बड़ी साजिश है। कई बार ऐसा नहीं होता है और यह जेनरेशन गैप के वजह से हमें लगता है।

गौरतलब है कि आर्यन खान को तीन अक्टूबर को गोव जा रही क्रूज शिप पर छापेमारी के बाद गिरफ्तार किया गया था। इस समय वह न्यायिक हिरासत में हैं। आर्यन को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा गया है। मजिस्ट्रेट की अदालत से पिछले सप्ताह जमानत याचिका खारिज होने के बाद उन्होंने विशेष न्यायाधीश की अदालत मे याचिका की थी। एनसीबी ने हलफनामे में कहा, प्रथमदृष्टया पता चला कि आरोपी संख्या-एक (आर्यन खान) ने आरोपी संख्या- दो (अरबाज मर्चेंट) और आरोपी संख्या-दो के स्रोतो से मादक पदार्थ खरीदा उनके पास से छह ग्राम चरस बरामद किया गया जो उन्होंने होशो-हवास में रखा था। एजेंसी ने बताया कि जांच के दौरान मिली सामग्री से खुलासा होता है कि आर्यन खान की मादक पदार्थ की गैर कानूनी खरीद और विपणन में भूमिका है।

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