
जालंधर, 22 अप्रैल (हरजिंदर सिंह) : डी. एम. डॉ गगनदीप सिंह रंधावा सुसाइड केस के मुख्य आरोपी आप के पूर्व मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर व आरोपी सुखदेव सिंह भुल्लर की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही है। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी लालजीत भुल्लर के पिता सुखदेव सिंह भुल्लर द्वारा दायर अग्रिम जमानत की याचिका अदालत ने खारिज कर दी है।
बताया जा रहा है कि आरोपी सुखदेव सिंह भुल्लर ने अपनी संभावित गिरफ्तारी से बचने के लिए अमृतसर की अदालत में अग्रिम जमानत की अर्जी दाखिल की थी। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी सुखदेव सिंह भुल्लर को राहत देने से इंकार कर दिया है और साथ ही याचिका खारिज कर दी है। गौरतलब है कि बीते दिनों जालंधर के युवा वकील हितेश सूरी ने गृह मंत्री अमित शाह व सीबीआई के निदेशक को पत्र लिखकर आरोपियों को तिहाड़ जेल भेजकर सीबीआई जांच की मांग की थी। वही इस मामले में जालंधर के जानें-मानें वकील अभिषेक भारद्वाज व अन्य कानूनी माहिरों का मानना है कि गंभीर आरोपों वाले मामलों में अग्रिम जमानत देना अदालतों द्वारा सावधानीपूर्वक विचार के बाद ही संभव होता है।













