
जालंधर 31 दिसंबर (धर्मेन्द्र सौंधी) : नए साल के उपलक्ष्य में होने वाले कार्यक्रमों और पार्टियों में शराब के अवैध सेवन को रोकने के लिए आबकारी विभाग पूरी तरह सतर्क हो गया है। श्री अशोक कुमार, सहायक आबकारी आयुक्त (जालंधर रेंज-1) और श्री नवजीत सिंह, सहायक आबकारी आयुक्त (जालंधर रेंज-2) ने इस संबंध में विभाग के अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं।
विभाग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार, जालंधर के उन सभी स्थानों की विशेष चेकिंग की जाएगी जहाँ नए साल के जश्न के दौरान शराब परोसी जानी है। आबकारी अधिकारियों और निरीक्षकों को अपने-अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहने के लिए कहा गया है।
सहायक आयुक्तों ने स्पष्ट किया है कि बिना वैध परमिट या पास के शराब परोसना कानूनन अपराध है। आयोजकों को कार्यक्रम के लिए आबकारी विभाग से पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है।
चेकिंग के दौरान यदि किसी भी संस्थान या व्यक्ति द्वारा नियमों की अनदेखी पाई गई, तो आबकारी नियमों के तहत उनके खिलाफ तत्काल और सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने आयोजकों से अपील की है कि वे कानून का पालन करें और बिना मंजूरी के शराब से संबंधित कोई भी आयोजन न करें।













