अंतरराष्ट्रीयताज़ा खबर

Contract Marriage के मामलों के बीच Canada सख्त, फर्जी शादी पर होगी कार्रवाई

ब्रैंम्पटन, 22 सितंबर (ब्यूरो) : कनाडा जाने के लिए फर्जी शादी या दिखावटी रिश्ता बनाने वालों पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। कनाडा के इमिग्रेशन विभाग ने नागरिकों, स्थायी निवासियों और विदेशी नागरिकों को चेतावनी देते कहा कि केवल इमिग्रेशन का दर्जा हासिल करने के लिए बनाए रिश्ते कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकते है। विभाग ने किसी जीवनसाथी या पार्टनर को प्रायोजित करने से पहले सावधानी बरतने की सलाह दी है।

इमिग्रेशन, रिफ्यूजीज एंड सिटिजनशिप कनाडा ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए यह चेतावनी जारी की। विभाग के अनुसार सुविधा के लिए बनाया रिश्ता (रिलेशनशिप ऑफ कन्वीनियंस) ऐसा विवाह, कॉमन-लॉ पार्टनरशिप या वैवाहिक संबंध है, जिसका मुख्य उद्देश्य किसी विदेशी नागरिक को कनाडा में इमिग्रेशन का दर्जा दिलाना हो, न कि वास्तविक संबंध निभाना।

आईआरसीसी ने कनाडाई नागरिकों और स्थायी निवासियों को किसी जीवनसाथी या पार्टनर को इमिग्रेशन के लिए प्रायोजित करने से पहले सतर्क रहने को कहा है। विभाग के अनुसार यदि किसी व्यक्ति से हाल ही में मुलाकात हुई है, वह जल्द शादी करने का दबाव बना रहा है या उसके पहले कई विवाह अथवा कॉमन-लॉ रिलेशनशिप रहे हैं, तो सावधानी बरतनी चाहिए। यदि संभावित पार्टनर अपने परिवार की पृष्ठभूमि या निजी इतिहास की जानकारी साझा करने से बचता है, तो भी सतर्क रहने की जरूरत है।

कनाडा की इस चेतावनी के बीच पंजाब में कथित कांट्रैक्ट मैरिज और शादी के नाम पर धोखाधड़ी के मामले भी चर्चा में हैं। कुछ मामलों में आरोप है कि आईईएलटीएस परीक्षा की पात्रता पूरी नहीं कर पाने वाला युवक ऐसी युवती से शादी करता है, जिसका परीक्षा परिणाम बेहतर होता है। आरोपों के अनुसार युवक या उसका परिवार युवती की पढ़ाई, यात्रा और रहने का खर्च उठाता है। इसके बदले उम्मीद की जाती है कि युवती बाद में उसे कनाडा बुलाने के लिए स्पाउस वीजा के तहत प्रायोजित करेगी या वहां जाने में मदद करेगी।

कनाडा पहुंचने के बाद युवती के कथित तौर पर युवक और उसके परिवार से संबंध तोड़ लेने के मामले भी सामने आए है। कुछ मामलों में भारत में कानूनी कार्रवाई और पुलिस शिकायतें भी की है। आईआरसीसी ने अपने संदेश में घरेलू हिंसा का सामना कर रहे प्रवासियों के अधिकारों को भी स्पष्ट किया। विभाग ने कहा कि कनाडा में स्थायी निवास का दर्जा बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति को हिंसक रिश्ते में बने रहने की जरूरत नहीं है।

विभाग के अनुसार कनाडाई नागरिक या स्थायी निवासी के जीवनसाथी और पार्टनर मदद मांग सकते हैं। स्थायी निवास का दर्जा बनाए रखने के लिए उन्हें हिंसक प्रायोजक के साथ रहना जारी रखने की आवश्यकता नहीं है। कनाडा सरकार ने हाल के महीनों में इमिग्रेशन व्यवस्था की विश्वसनीयता मजबूत करने के लिए अस्थायी निवासियों और स्टूडेंट वीजा आवेदनों की जांच सख्त करने सहित कई कदमों की घोषणा की है।

Show More

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button