
जालंधर, 21 अगस्त (कबीर सौंधी) : स.हरविंदर सिंह विर्क, पी.पी.एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर-ग्रामीण के दिशा-निर्देशों के तहत समाज विरोधी तत्वों और नशा तस्करों के खिलाफ चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत, विनीत अहलावत, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक (जांच), तथा लखविंदर सिंह, पी.पी.एस., उप पुलिस अधीक्षक (जांच), जालंधर-ग्रामीण के नेतृत्व में, इंस्पेक्टर पुष्प बाली, प्रभारी सी.आई.ए. स्टाफ जालंधर-ग्रामीण की निगरानी में सी.आई.ए. स्टाफ की टीमों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए 3 नशा तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 90 किलो डोडे चूरा पोस्त और 100 ग्राम हेरोइन बरामद की है।
1. 90 किलो डोडे चूरा पोस्त सहित दो नशा तस्कर गिरफ्तार
दिनांक 18.08.2026 को इंस्पेक्टर पुष्प बाली, प्रभारी सी.आई.ए. स्टाफ जालंधर-ग्रामीण द्वारा पुलिस टीमों को क्षेत्र में गश्त एवं चेकिंग के लिए तैनात किया गया।
इस दौरान एस.आई. कश्मीर सिंह के नेतृत्व वाली सी.आई.ए. स्टाफ की टीम थाना पतारा के क्षेत्र में गश्त करने के उपरांत जालंधर-होशियारपुर रोड के रास्ते सी.आई.ए. स्टाफ जंडूसिंघा की ओर वापस आ रही थी। जब पुलिस पार्टी मछली गेट, सामने गांव जोहल के पास पहुंची तो दो सफेद रंग की गाड़ियां संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ी मिलीं।
पुलिस पार्टी द्वारा दोनों गाड़ियों को घेरकर उनके चालकों को काबू किया गया। पूछताछ के दौरान हुंडई आई-20 में बैठे व्यक्ति की पहचान अमरजीत सिंह उर्फ चीमा पुत्र बलवंत सिंह, निवासी गांव टोटी, थाना सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला के रूप में हुई, जबकि हुंडई क्रेटा में बैठे व्यक्ति की पहचान कुलदीप सिंह उर्फ दीप पुत्र गुरबख्श सिंह, निवासी बावन, थाना बावन, जिला कुरुक्षेत्र, हरियाणा के रूप में हुई।
दोनों गाड़ियों की तलाशी लेने पर प्रत्येक गाड़ी से तीन-तीन प्लास्टिक के गट्टे बरामद हुए। बरामद नशीले पदार्थ को वजन करने पर दोनों गाड़ियों से कुल 90 किलो डोडे चूरा पोस्त बरामद हुआ।
इस संबंध में मुकदमा नंबर 78 दिनांक 19.08.2026, धारा 15-C/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना पतारा, जिला जालंधर-ग्रामीण में दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को कानून के अनुसार गिरफ्तार कर माननीय अदालत में पेश किया गया तथा पुलिस रिमांड हासिल किया गया।
पूछताछ के दौरान अमरजीत सिंह उर्फ चीमा और कुलदीप सिंह उर्फ दीप ने बताया कि वे आपस में रिश्तेदार हैं और लंबे समय से डोडे चूरा पोस्त बेचने का काम करते आ रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया कि बरामद किया गया 90 किलो डोडे चूरा पोस्त उनके द्वारा नीमच, मध्य प्रदेश के एक ढाबे से लाया गया था और इसकी सप्लाई पंजाब के महितपुर तथा सुल्तानपुर लोधी क्षेत्रों में अपने ग्राहकों को की जानी थी।
पूछताछ के दौरान यह भी सामने आया कि अमरजीत सिंह उर्फ चीमा के खिलाफ नशा तस्करी से संबंधित निम्नलिखित मुकदमे पहले दर्ज हैं:
1. मुकदमा नंबर 116 दिनांक 01.05.2021, धारा 22/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला।
2. मुकदमा नंबर 171 दिनांक 20.06.2021, धारा 21, 22/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला।
3. मुकदमा नंबर 24 दिनांक 20.04.2022, धारा 15/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला।
4. मुकदमा नंबर 107 दिनांक 30.05.2022, धारा 22, 29/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला
5. मुकदमा नंबर 46 दिनांक 18.03.2025, धारा 22, 29/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट एवं धारा 111 बी.एन.एस., थाना सुल्तानपुर लोधी, जिला कपूरथला।
बरामदगी:
1. 90 किलो डोडे चूरा पोस्त
2. सफेद हुंडई आई-20, रजिस्ट्रेशन नंबर HR-41-H-6790
3. सफेद हुंडई क्रेटा, रजिस्ट्रेशन नंबर HR-07-AH-9213
2. 100 ग्राम हेरोइन सहित एक और नशा तस्कर गिरफ्तार
इसी नशा विरोधी मुहिम के तहत ए.एस.आई. बलविंदर सिंह के नेतृत्व वाली पुलिस टीम जब करतारपुर की ओर गश्त कर रही थी तो बिधीपुर रेलवे क्रॉसिंग के पास एक क्लीन शेव युवक संदिग्ध परिस्थितियों में खड़ा दिखाई दिया।
पुलिस की गाड़ी को देखकर उक्त व्यक्ति मौके से जाने का प्रयास करने लगा, जिसे पुलिस पार्टी द्वारा काबू कर लिया गया। पूछताछ के दौरान उसने अपना नाम गुरदित्त सिंह उर्फ नंदा पुत्र सुबेग सिंह, निवासी गांव डोगरांवाला, थाना सुभानपुर, जिला कपूरथला बताया।
उसकी तलाशी लेने पर उसके कब्जे से 100 ग्राम हेरोइन बरामद हुई।
इस संबंध में मुकदमा नंबर 134 दिनांक 18.08.2026, धारा 21-B/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना मकसूदां, जिला जालंधर-ग्रामीण में दर्ज किया गया। आरोपी को कानून के अनुसार गिरफ्तार कर माननीय अदालत में पेश किया गया तथा पुलिस रिमांड हासिल किया गया।
पूछताछ के दौरान गुरदित्त सिंह उर्फ नंदा ने बताया कि वह पहले हेयर ड्रेसर के रूप में काम करता था और घर की आर्थिक तंगी के कारण हेरोइन बेचने के धंधे में शामिल हो गया। वर्ष 2024 में भी उसके खिलाफ थाना सिटी कपूरथला में 100 ग्राम हेरोइन से संबंधित मुकदमा दर्ज हुआ था। इस मामले में वह करीब दो महीने कपूरथला जेल में रहा और बाद में जमानत पर रिहा हो गया।
आरोपी ने आगे बताया कि जेल में रहने के दौरान उसकी पहचान सुख नाम के व्यक्ति से हुई और जेल से रिहा होने के बाद उसने उसके साथ मिलकर दोबारा हेरोइन की सप्लाई शुरू कर दी।
गुरदित्त सिंह उर्फ नंदा के खिलाफ पहले दर्ज मुकदमा:
1. मुकदमा नंबर 311 दिनांक 07.12.2024, धारा 21/B/61/85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना सिटी कपूरथला।
बरामदगी:
100 ग्राम हेरोइन
पुलिस द्वारा तीनों आरोपियों के फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकज के संबंध में गहनता से जांच की जा रही है। बरामद नशीले पदार्थों के स्रोत और सप्लाई चेन से जुड़े अन्य व्यक्तियों की पहचान के लिए पूछताछ जारी है। पुलिस रिमांड के दौरान और भी महत्वपूर्ण खुलासे होने की उम्मीद है।
इसके अलावा नशा तस्करी के माध्यम से अर्जित की गई चल एवं अचल संपत्तियों की भी पहचान की जाएगी और कानून के अनुसार उन्हें जब्त/फ्रीज करने संबंधी आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
जालंधर-ग्रामीण पुलिस नशा तस्करी के नेटवर्क को जड़ से खत्म करने और पूरी नशा सप्लाई चेन के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।










