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एडिशनल जिला मैजिस्ट्रेट द्वारा 30 सितंबर को जालंधर की सीमा के अंदर ‘No Flying Zone’ घोषित

जालंधर, 29 सितंबर (कबीर सौंधी) : अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट जालंधर अमनिंदर कौर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अधीन प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए माननीय गृह मंत्री भारत सरकार के दौरे को ध्यान में रखते हुए दिनांक 30-09-2026 को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक जिला जालंधर की सीमा के अंदर किसी भी प्रकार के सिविल रिमोट पायलट एयरक्राफ्ट सिस्टम

(आर.पी.ए.एस.) / ड्रोन/हेलीकॉप्टर या किसी अन्य प्रकार के एयरक्राफ्ट को उड़ाने पर पाबंदी लगाई गई है। यह पाबंदी माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार के वी.वी.आई.पी. हेलीकॉप्टर / एयरक्राफ्ट पर लागू नहीं होगी। यह आदेश 30-9-2026 को सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक लागू रहेगा।

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