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आख़िरकार पास हुआ एंटी पेपर लीक बिल, देखिए कितनी जेल ओर कितना होगा जुर्माना ?

दिल्ली, 29 जुलाई (ब्यूरो) : पेपर लीक मामले को लेकर बीते दिनों दिल्ली के जंतर- मंतर में स्टूडेंट्स लंबे समय तक अपनी मांगों के चलते प्रदर्शन करते रहे। जिसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने खुद अपना इस्तीफा दे दिया, तब कहीं जाकर देश के स्टूडेंट जंतर मंतर से हटे। लेकिन अब इस मामले में लोकसभा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि लोकसभा के मानसून सत्र के दौरान काफी बहस के बाद पेपर लीक से जुड़ा ‘लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन बिल पास कर दिया गया है। लोकसभा में लंबी बहस के बाद इस बिल को ध्वनि मत से मंजूरी मिल गई है।

 

जानकारी के अनुसार एंटी पेपर लीक बिल पर मंगलवार को लोकसभा में चल रहे मानसून सत्र में 9 घंटे चर्चा हुई। लेकिन आज यानि बुधवार को विपक्ष के हंगामे के बीच यह बिल पास हो गया। बिल में पेपर लीक से जुड़े कानून सख्त कर दिए हैं। अब पेपर लीक से जुड़े अपराधों में दोषी पाए जाने पर अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है। वहीं इस पेपर लीक से जुड़े मामले में 2 महीने के अंदर जांच पूरी करनी होगी।

 

इसके साथ ही राज्यसभा में राष्ट्रीय सम्मान अपमान निवारण संशोधन विधेयक (2026) बिल पास हो गया। जिसके तहत अब अब जन-गण-मन की तरह वंदे मातरम को कानूनी संरक्षण मिलेगा। राज्यसभा में वंदे मातरम् के अपमान को दंडनीय अपराध बनाने वाला विधेयक पारित कर दिया। इस कानून के तहत वंदे मातरम् का अपमान करने पर कानूनी कार्रवाई का प्रावधान किया गया है। अब वंदे मातरम का अपमान, अनादर और गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध होगा।

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