
जालंधर, 03 अक्टूबर (कबीर सौंधी) : स. हरविंदर सिंह विर्क, पी.पी.एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण के दिशा-निर्देशों के तहत तथा विनीत अहलावत, आई.पी.एस., पुलिस अधीक्षक (जांच) और लखविंदर सिंह, पी.पी.एस., उप पुलिस अधीक्षक (डिटेक्टिव), जालंधर ग्रामीण की निगरानी में समाज विरोधी तत्वों और नशा तस्करों के विरुद्ध चलाई जा रही विशेष मुहिम के तहत सीआईए स्टाफ जालंधर ग्रामीण की टीम, जिसकी अगुवाई इंस्पेक्टर पुष्प बाली, प्रभारी सीआईए स्टाफ जालंधर ग्रामीण द्वारा की जा रही है, ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार करके उसके कब्जे से 405 किलोग्राम डोडा पोस्त बरामद कर बड़ी सफलता हासिल की है।
प्रेस को जानकारी देते हुए स. हरविंदर सिंह विर्क, पी.पी.एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण ने बताया कि इंस्पेक्टर पुष्प बाली, प्रभारी सीआईए स्टाफ जालंधर ग्रामीण को गुप्त सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ नशा तस्कर मध्य प्रदेश के इलाकों से डोडा पोस्त लाकर जालंधर ग्रामीण के नकोदर/शाहकोट इलाकों तथा कपूरथला क्षेत्र में बड़ी मात्रा में सप्लाई कर रहे हैं। सूचना के आधार पर 02 अक्टूबर 2026 को सीआईए स्टाफ जालंधर ग्रामीण की पुलिस टीम, जिसकी अगुवाई एस.आई. कश्मीर सिंह कर रहे थे, को नकोदर/शाहकोट इलाकों में गश्त एवं चेकिंग के लिए रवाना किया गया।
गश्त के दौरान पुलिस पार्टी दाना मंडी, नकोदर में पहुंची, जहां दाना मंडी के अंदर खुले स्थान पर एक सफेद रंग का कैंटर संदिग्ध हालत में खड़ा मिला। कैंटर का चालक वाहन से बाहर खड़ा था और पुलिस पार्टी को देखकर मौके से जाने का प्रयास करने लगा। पुलिस पार्टी द्वारा उसे शक के आधार पर काबू करके उसका नाम एवं पता पूछा गया, जिसने अपना नाम वरिंदर सिंह उर्फ काली पुत्र दलिप सिंह, निवासी बाबा जीवन सिंह नगर, गली नंबर 4, न्यू पुलिस स्टेशन सदर के सामने, टिब्बी साहिब रोड, थाना सिटी मुक्तसर, जिला श्री मुक्तसर साहिब बताया।
उक्त व्यक्ति के कब्जे वाले कैंटर नंबर HR-69-C-1590 की तलाशी लेने पर कुल 27 प्लास्टिक के थैले बरामद हुए, जिनमें प्रत्येक थैले में 15 किलोग्राम डोडा पोस्त था। बरामद किए गए डोडा पोस्त का कुल वजन 405 किलोग्राम था। इस संबंध में मुकदमा नंबर 181 दिनांक 02.10.2026, धाराएं 15-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना सिटी नकोदर, जिला जालंधर ग्रामीण में दर्ज किया गया तथा आरोपी वरिंदर सिंह उर्फ काली को कानून के अनुसार गिरफ्तार किया गया।
आगे जानकारी देते हुए स. हरविंदर सिंह विर्क, पी.पी.एस., वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, जालंधर ग्रामीण ने बताया कि आरोपी वरिंदर सिंह उर्फ काली ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद ट्रक ड्राइवर के रूप में काम करना शुरू किया था। इस दौरान उसकी जान-पहचान गीता नामक व्यक्ति से हुई, जिसने उसकी जान-पहचान मध्य प्रदेश के गरोठ क्षेत्र में डोडा पोस्त की बिक्री से जुड़े व्यक्तियों से करवाई। आरोपी पहले भी एक बार 400 किलोग्राम डोडा पोस्त लेकर आया था, जिसके बदले उसे ₹25,000 मिले थे।
इस बार भी वरिंदर सिंह उर्फ काली मध्य प्रदेश के गरोठ क्षेत्र से डोडा पोस्त लेकर आया था और इसकी सप्लाई गीता नामक व्यक्ति को करनी थी, जिसने आगे इसकी सप्लाई करनी थी। सीआईए स्टाफ की पुलिस टीम द्वारा वरिंदर सिंह उर्फ काली को काबू करके क्षेत्र में चल रहे नशा सप्लाई नेटवर्क को बाधित किया गया है।
वरिंदर सिंह उर्फ काली के विरुद्ध पहले भी विभिन्न धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। उसके बार-बार अपराधों में संलिप्त पाए जाने के मद्देनजर उसके विरुद्ध बी.एन.एस. की धारा 111 के तहत आगामी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। गीता नामक व्यक्ति की तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। गिरफ्तार आरोपी को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल किया जा रहा है। पुलिस रिमांड के दौरान उससे उसके अन्य साथियों के संबंध में विस्तार से पूछताछ की जाएगी।
वरिंदर सिंह उर्फ काली की चल एवं अचल संपत्ति, यदि नशा तस्करी से हुई आमदनी के माध्यम से अर्जित की हुई पाई जाती है, तो कानून के अनुसार उसे जब्त करने की कार्रवाई की जाएगी। उसके फॉरवर्ड एवं बैकवर्ड लिंक्स की भी जांच की जा रही है।
गिरफ्तार आरोपी:
वरिंदर सिंह उर्फ काली पुत्र दलिप सिंह, निवासी बाबा जीवन सिंह नगर, गली नंबर 4, न्यू पुलिस स्टेशन सदर के सामने, टिब्बी साहिब रोड, थाना सिटी मुक्तसर, जिला श्री मुक्तसर साहिब।
बरामदगी:
405 किलोग्राम डोडा पोस्त — 15 किलोग्राम प्रति थैले के हिसाब से कुल 27 थैले।
वाहन:
कैंटर नंबर HR-69-C-1590।
वरिंदर सिंह उर्फ काली के विरुद्ध पहले दर्ज मुकदमे:
1. मुकदमा नंबर 74 दिनांक 29.11.2014, धाराएं 15, 25-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना सदर मलोट, जिला श्री मुक्तसर साहिब।
2. मुकदमा नंबर 96 दिनांक 06.06.2017, धाराएं 324, 323, 148, 149 आई.पी.सी., थाना सिटी श्री मुक्तसर साहिब।
3. मुकदमा नंबर 175 दिनांक 29.08.2017, धाराएं 382, 353, 332, 186, 34 आई.पी.सी., थाना सिटी श्री मुक्तसर साहिब।
4. मुकदमा नंबर 80 दिनांक 21.06.2019, धाराएं 61, 78-61-1-14 एक्साइज एक्ट, थाना सदर बठिंडा, जिला बठिंडा।
5. मुकदमा नंबर 315 दिनांक 19.12.2021, धारा 21-61-85 एन.डी.पी.एस. एक्ट, थाना सिटी श्री मुक्तसर साहिब।
6. मुकदमा नंबर 43 दिनांक 01.03.2022, धारा 61-1-14 एक्साइज एक्ट, थाना सिटी श्री मुक्तसर साहिब।










