ताज़ा खबरदिल्ली

पटियाला हाउस कोर्ट ने आप सांसद राघव चड्ढा को दिया बड़ा झटका, टाइप-7 बंगला खाली करने का दिया आदेश

दिल्ली, 07 अक्तूबर (ब्यूरो) : दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने आप सांसद राघव चड्ढा को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने राघव चड्ढा को टाइप-7 बंगला खाली करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने राज्यसभा सचिवालय के नोटिस को सही मानते हुए यह आदेश सुनाया है। आपको बता दें कि राघव चड्ढा को मानसून सत्र के दौरान राज्यसभा की कार्यवाही में खलल डालने के चलते सस्पेंड किया गया है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा को बतौर सांसद लुटियन ज़ोन में टाइप-7 बंगला आवंटित किया गया था।

नियमों से परे जाकर वीआईपी बंगला आवंटन मामले ने बाद में तूल पकड़ लिया। इसके बाद राज्यसभा सचिवालय ने उनके बंगले को रद्द कर दिया। राज्यसभा सचिवालय के इस आदेश के खिलाफ आप सांसद ने पटियाला हाउस कोर्ट में याचिका दायर की थी। बता दें कि पहली बार सांसद बने जन प्रतिनिधियों के लिए सरकारी आवास का आवंटन टाइप-5 दर्जे में होता है, लेकिन राघव चड्ढा को अस्थायी तौर पर टाइप-7 बंगला आवंटित कर दिया गया। टाइप-7 बंगला आमतौर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल या मुख्यमंत्री को दिया जाता है। यह मसला विवाद में आने के बाद संबंधित एजेंसी ने अस्थाई तौर पर आवंटित टाइप-7 का बंगला रद्द कर दिया गया।

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button