
चंडीगढ़, 14 मार्च (ब्यूरो) : हाईकोर्ट ने जीरा में शराब फैक्ट्री से एक सप्ताह में इथेनॉल निकालने की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने सरकार को सुरक्षा मुहैया कराने का निर्देश दिया है। ज्वलनशील पदार्थ होने के कारण फैक्ट्री मालिकों ने इथेनॉल के सुरक्षित निपटान की अनुमति मांगी थी। जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।