
जालंधर (अमनदीप सिंह) : डिप्टी कमिश्नर पुलिस जालंधर स.जगमोहन सिंह ने फौजदारी आंचार संहिता 1973 की धारा 144 अधीन प्राप्त हुए अधिकारों का प्रयोग करते हुए कमिश्नर पुलिस जालंधर की सीमा के भीतर बुल्लट मोटर साइकिल चलाते समय साईलैंसर में तकनीकी फेर बदल करवा कर पटाख़े आदि चलाने वाले वाहन मालिकों पर पूर्ण पाबंदी लगा दी है और यह भी आदेश जारी किये हैं कि कोई भी दुकानदार, आटो कंपनी की तरफ से निर्धारित किये गए मापदण्डों के विरुद्ध तैयार किये साईलैंसर नहीं बेचेगा और न ही किसी मकैनिक की तरफ से साईलैंसरों में तकनीकी फेर बदल किये जाएंगे। उपरोक्त आदेश 30 अप्रैल 2021 से 29 जून 2021 तक लागू रहेंगे।