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संत श्री आशाराम जी बापू को सुप्रीम कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत

गुजरात, 07 जनवरी (ब्यूरो) : 2013 में बेबुनियाद, फर्जी व झूठे केस में फसाएं गए भारत के महान हिंदू संत पूज्य श्री आशारामजी बापू को सुप्रीम कोर्ट से 11 साल 4 महीने बाद आज मंगलवार को बड़ी राहत मिली हैं। आज उच्चतम न्यायालय में गुजरात केस के सजा स्थगन (SOS) की सुनवाई थी जिस में देश की सर्वोच्च अदालत ने उन्हें मेडिकल ग्राउंड पर बाहर आने की इजाजत दे दी है। माननीय कोर्ट ने 31 मार्च तक पूज्यश्री को उपचार के लिए राहत (interim bail) दी है। फिलहाल बापू जी का जोधपुर के आरोग्यम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा हैं, बेल मिलने से पूज्य बापू जी अब जेल से बाहर ही रहेंगे, हालांकि इस दौरान उन्हें बेल की कड़ी शर्तों का पालन करना होगा।

वहीं महाकुंभ से पहले बेल की खबर मिलने से बापू जी के करोड़ों भक्तों और देश भर के साधु संतों और हिंदू संगठनों में खुशी की लहर दौड़ गई हैं क्यों कि पिछले 11 साल से भी ज्यादा समय से बेल के लिए अदालतों में गुहार लगाई जा रही थी जो कि आखिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें बड़ी राहत मिली हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया हैं कि संत श्री आशारामजी बापू को तीन पुलिसकर्मियों का एस्कॉर्ट मुहैया कराया जाएगा। वही आप को बता दें कि सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला गुजरात में चल रहे मामले के संबंध में आया है, वही आश्रम की तरफ से आगे जोधपुर हाई कोर्ट में सजा स्थगन (SOS) की प्रक्रिया चलाई जाएगी। वहीं बापू जी के भक्तों में इस बात की भी चर्चा हो रही हैं कि पूज्य बापू जी प्रयागराज में लग रहे महाकुंभ में जा सकते हैं लेकिन यह पूज्य बापू जी के ऊपर ही निर्भर होगा और कोर्ट के ऑर्डर में किन किन शर्तों के आधार पर उन्हें बेल दी गई हैं।

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