
दिल्ली, 24 मई (ब्यूरो) : भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (यूबीआई) पर बड़ी कार्रवाई की है। इस बैंक पर नियामकीय निर्देशों के उल्लंघन के चलते 63.60 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
आरबीआई (RBI) ने शुक्रवार को बताया कि उसने 31 मार्च 2023 और 31 मार्च 2024 को बैंक की वित्तीय स्थिति के संबंध में निरीक्षण किया था। इस दौरान बैंक ने पाया कि यूबीआई में जमाकर्ता शिक्षा और जागरूकता कोष (DEAF) में तय समय सीमा के भीतर आवश्यक राशि का ट्रांसफर नहीं किया गया। गिरवी मुक्त एग्री लोन के दिशा-निर्देशों के उल्लंघन में बैंक ने कुछ मामलों में 1.60 लाख रुपये तक के एग्री लोन पर गिरवी मांगी।
इन उल्लंघनों के मद्देनज़र आरबीआई (RBI) ने बैंक को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। बैंक के जवाब, अतिरिक्त स्पष्टीकरण और व्यक्तिगत सुनवाई में दी गई दलीलों पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया कि नियमों का उल्लंघन हुआ है।
इसके बाद यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (Union Bank of India) पर यह जुर्माना लगाया गया है। इससे पहले पिछले सप्ताह ही बैंक पर गंदे नोट भेजने और एटीएम से नकदी निकालने में विसंगतियों से संबंधित मुद्दों पर 1.66 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया था।