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गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई की जेल में हुई इंटरव्यू को लेकर हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को लगाई झाड़

चंडीगढ़, 06 सितंबर (ब्यूरो) : गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के जेल इंटरव्यू और पंजाब भर की जेलों में मोबाइल फोन के इस्तेमाल के मामले में गुरुवार को पंजाब- हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच के सामने सुनवाई हुई।

इस बीच सुनवाई के दौरान डीजीपी प्रबोध कुमार ने लॉरेंस बिश्नोई इंटरव्यू मामले में जांच पूरी करने के लिए समय मांगा और कहा कि अक्टूबर के पहले हफ्ते तक जांच पूरी कर ली जाएगी।

इसके बाद पंजाब की जेलों में मोबाइल फोन जैमर लगाने का मामला शुरू हुआ। जब हाईकोर्ट ने पूछा कि कितनी और किन किन जेलों में जैमर लगे हैं। तो पंजाब सरकार ने कहा कि फिलहाल सिर्फ तीन जेलों में जैमर लगे हैं।

इस पर चीफ जस्टिस ने सरकार को फटकार लगाते हुए कहा कि यह बेहद गंभीर मामला है और सरकार बिल्कुल भी गंभीर नहीं दिख रही है। हाईकोर्ट ने कहा, जेलों में वीआईपी वाहनों में उतार कर जैमर क्यों नहीं लगाए जाने चाहिए?

इस बीच हाईकोर्ट ने पंजाब के मुख्य सचिव को आधे घंटे में कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया है। लेकिन आधे घंटे बाद पंजाब के अतिरिक्त महाधिवक्ता ने हाई कोर्ट को बताया कि मुख्य सचिव अभी किसानों के साथ बैठक कर रहे हैं, अगर हाई कोर्ट इजाजत दे तो वे कल सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होंगे। इस पर चीफ जस्टिस ने पंजाब के मुख्य सचिव को कल सुबह 10 बजे कोर्ट में पेश होने को कहा है।

हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया कि इन जेलों में जैमर और अन्य जरूरी काम कब पूरे होंगे? इसके बारे में पूरी जानकारी लेकर आएं। बाद में कोर्ट ने मामले की सुनवाई कल सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दी।

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