
मुंबई, 17 मई (ब्यूरो) : काला हिरण शिकार मामले में सलमान खान की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। इतना ही नहीं, इस मामले से बरी हुए सैफ अली खान, नीलम, तब्बू और सोनाली बेंद्रे की भी मुश्किलें बढ़ गई हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले में निर्देश जारी किया है। राजस्थान हाईकोर्ट में इस केस पर सरकार और विश्नोई समाज की अपीलों पर सुनवाई की गई है। इस मामले की सुनवाई हाईकोर्ट के जस्टिस मनोज गर्ग ने की और ये केस राज्य सरकार की ओर से लीव टू अपील के तहत पेश किया गया।
इस सुनवाई में सलमान खान से जुड़े सभी मामलों को एक साथ सूचीबद्ध करने का आदेश दिया गया। 27 साल पुराने केस में अब 28 जुलाई को हाईकोर्ट में सलमान खान समेत सैफ अली खान, नीलम, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह की अपील पर सुनवाई होगी। राजस्थान हाई कोर्ट ने साल 1998 के काले हिरण शिकार मामले में शुक्रवार को कहा है कि सलमान खान समेत बॉलीवुड कलाकारों से जुड़ी अपीलों पर 28 जुलाई को सुनवाई होगी। इसमें एक्टर सैफ अली खान, सोनाली बेंद्रे, नीलम और तब्बू को बरी किए जाने के खिलाफ राज्य की अपील तथा सलमान खान के कन्विक्शन के खिलाफ अपील शामिल है।
यह मामला सितंबर 1998 में फिल्म ‘हम साथ साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान जोधपुर के पास कांकाणी गांव में दो काले हिरणों के कथित शिकार से जुड़ा था। सलमान खान को 5 अप्रैल, 2018 को सब-ऑर्डिनेट कोर्ट ने दोषी ठहराया था और 5 साल जेल की सजा सुनाई थी, जबकि उनके सह-आरोपी अन्य एक्टर्स और एक स्थानीय निवासी दुष्यंत सिंह को बरी कर दिया गया था। फैसले के बाद सलमान खान ने सेशन कोर्ट में अपनी सजा को चुनौती दी थी। साथ ही, राज्य सरकार ने सह-आरोपी साथी कलाकारों को बरी किए जाने के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। हाईकोर्ट ने याचिका स्वीकार कर ली और नोटिस जारी किए।
























